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क्षेत्रीय

समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 3 जून से प्रति यूनिट 3 किग्रा0 गेहूँ व 2 किग्रा0 चावल निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये के दिये निर्देश

रायबरेली, नवसत्ता : शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 3 जून 2021 से समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल का वितरण निःशुल्क निर्गत किये जाने वाले खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराये जाने के निर्देश दिये है।
पी0एम0जी0के0ए0वाई0 (फेज-3) योजनान्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का 3 जून से प्रारम्भ होकर 15 जून 2021 तक सम्पन्न होगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 13 जून 2021 से 15 जून 2021 के मध्य ही अनुमन्य रहेगी। उक्त अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 15 जून 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का सम्पूर्ण दिवसों में अधिकतम समय तक दुकान खोलकर वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराया जा सके। अतः उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातःकाल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून, 2021 के द्वितीय चक्र में किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को वितरण के प्रथम चक्र के प्रथम दिवस से लेकर 03 दिवसों तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा तथा माह की 06 तारीख से पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा। ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्र न हो तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाये। सभी लाभार्थी अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करके ही राशन प्राप्त करने आयेंगे। दुकान पर अधिक भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसके लिये कोटेदार टाइम स्लाट के अनुसार टोकन सिस्टम लागू कर वितरण कार्य सुनिश्चित करेंगे। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाये कि एक दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाये।
जनपद रायबरेली के समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों एवं उनके परिजन 3 जून 2021 से सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उनके राशनकार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न (प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निःशुल्क प्राप्त करें।

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