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तो क्या सिमटने वाली है लाला रामदेव की दुकान…!

सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार,जीएसटी ने भेजा 27 करोड़ का नोटिस
दिव्य फार्मेसी-पतंजलि की बीपी शुगर से लेकर आई ड्राप समेत 14 दवाएं प्रतिबंधित,लाइसेंस रद

संवाददाता
लखनऊ,नवसत्ता । योग सिखाते सिखाते भ्रामक विज्ञापनों के जरिये हजारों करोड़ की कंपनी बना कर माल कमाने वाले लाला रामदेव की दुकान अब सिमटने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसे रामदेव पर आज सुनवाई के दौरान फिर फटकार लगी हालांकि अगली सुनवाई मे उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिल गई । कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार को भी पतंजलि पर धीमी कार्रवाई के लिए कड़ी फटकार लगाई है। उत्तराखण्ड सरकार ने उनकी बीपी, शुगर, दमा और आंखों को ठीक करने का दावा करने वाली दवाओं के साथ 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए इनका लाइसेंस भी रद कर दिया है। इस बीच जीएसटी ने 27.46 करोड़ रुपये वसूलने का नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ने पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफी संबंधी विज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे आदेश का अनुपालन नहीं है। आपने विज्ञापन की वास्तविक प्रति नहीं दाखिल की, आखिर ऐसा क्यों किया गया। कैसे पता चलेगा कि विज्ञापन का आकार क्या है? हमने पिछली सुनवाई में विज्ञापन को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था। तब भी आप अखबार की प्रति हमें कोर्ट रूम में दे रहे हैं। फाइल क्यों नहीं की।

रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में पेश नहीं होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। हालांकि स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ अगली सुनवाई के लिए छूट दे रहे हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में पिछली बार 23 अप्रैल को सुनवाई की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को फटकार
वहीं, उत्तराखंड सरकार ने दवाओं के भ्रामक विज्ञापन को लेकर उठाए गए कदमों पर हलफनामा कोर्ट के सामने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले नौ माह से क्या कर रहे थे? राज्य सरकार की हम मौखिक कोई बात नहीं मानेंगे। सिर्फ हलफनामे में सब कुछ बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकार का रवैया बहुत ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नया और सही हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया।
गौरतलब है कि रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने इस सभी प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले पर बैन लगाया है।

इन प्रोडक्ट्स में मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट शामिल हैं।
राज्य सरकार ने जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उनमें ‘स्वसारि गोल्ड’, ‘स्वसारि वटी, ब्रोंकोम’, ‘स्वसारि प्रवाही’, ‘स्वसारि अवलेह’, ‘मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिपिडोम’, ‘बीपी ग्रिट’, ‘मधुग्रिट’, ‘मधुनाशिनी’ वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिवमृत एडवांस’, ‘लिवोग्रिट’, ‘आईग्रिट गोल्ड’ और ‘पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप’ शामिल हैं।
उत्तराखंड सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि वह दिव्य फार्मेसी या पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या इस शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार सभी उचित या आगे के कदम उठाना जारी रखेगी।

अब 27 करोड़ का जीएसटी का नोटिस

रामदेव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नही ले रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन देकर माफी मांगी मांगने का आदेश दिया। इसके बाद पंतजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। वहीं, रामदेव की कंपनी के खिलाफ ताजा मामला टैक्स से जुड़ा है। पतंजलि फूड्स को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) आसूचना विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए।
कंपनी द्वारा 26 अप्रैल को नियामक में जमा कराए गए विवरण के अनुसार, रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है। ऐसे में चौतरफा संकट से घिरे रामदेव की दुकान के सिमटने के आसार साफ नजर आ रहे हैं।

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