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मनी लॉन्ड्रिंग केसः 200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलीन को मिली बेल

नई दिल्ली, नवसत्ताः बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट ने 200 करोड़ के ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया। यानी उन्हें कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली है।

कोर्ट के आदेश से ही जा सकेंगी विदेश
जैकलीन कोर्ट के आदेश पर ही विदेश जा सकेंगी। कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है, जब जैकलीन पर लगे आरोपों को पर बहस की जाएगी। बता दें कि जैकलीन की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लिकेशन लगाई थी। इस पर 11 नवंबर को फैसला होना था। लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने किया था जमानत का विरोध
प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का विरोध किया था 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन के जमानत का विरोध किया था। तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वो विदेश भी भाग सकती हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए। वहीं जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही थी।

इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि जैकलीन के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत न दी जाए। इस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि अगर सबूत हैं तो आपने जैकलीन को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया?

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