प्रयागराज,नवसत्ता: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. इस पर सुनवाई 3 फरवरी को होगी. यूपी विधानसभा के चुनावी माहौल में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज के सचिव ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथम, मध्यम, विशारद डिग्री हाईस्कूल की तरह मान्य नहीं है. इसी डिग्री के आधार पर केशव मौर्य ने आगे की शिक्षा ली है. जो गैरकानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है. इस आधार पर याची ने फर्जी डिग्री का हवाला देते हुए केशव प्रसाद मौर्या के नाम पेट्रोल पंप और निर्वाचन रद्द करने समेत मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
आवेदन में एसीजेएम प्रयागराज द्वारा 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है. इसके तहत मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. साथ ही धारा 156(3) के तहत दायर अर्जी खारिज कर दी गई. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की अर्जी पर जस्टिस राजीव गुप्ता ने सुनवाई की थी. बता दें कि मामले पर सुनवाई न्यायाधीश राजीव गुप्ता कर रहे है. गौरतलब है कि प्रयागराज में पांचवें चरण में मतदान होना है. वही अब हाईकोर्ट द्वारा मामले में 3 फरवरी सुनवाई होनी है. जिसपर सभी की निगाहें टिकी हुई है.