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नरेंद्र गिरी मौत केस: सीबीआई को मिली तीनों आरोपियों की रिमांड

प्रयागराज,नवसत्ता : प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में तीनों आरोपियों को सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया है. इस मामले के तीन मुख्य आरोपियों आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को सीजेएम कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा है. हालांकि सीबीआई ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

अब कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआइ आज रात तक अथवा मंगलवार सुबह आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी व उसके बेटे संदीप को हिरासत में ले सकती है. सीबीआइ ने कोर्ट ने दस दिन के लिए रिमांड मांगी थी. अब उसको पांच दिन में ही इन तीनों से पूछताछ पूरी करनी होगी.

बताते चलें कि बाघंबरी मठ में लगे कुल 43 में से 15 ऐसे कैमरे घटना के दिन बंद पाए गए, जो महंत के आराम कक्ष से बाहर आने के बाद भूतल पर जहां शव मिला उस कक्ष से लेकर मठ के मुख्य प्रवेश द्वार तक का बड़ा हिस्सा रिकार्ड करते थे. पुलिस की पूछताछ में मठ के अन्य सेवादारों और और साधुओं ने कैमरे बंद होने की वजह बिजली का न होना बताया है. यह भी कहा जा रहा है कि कैमरों से जुड़ी एक डीवीआर मशीन कुछ दिन पहले ही खराब हो गई थी. पुलिस बिजली जाने को वजह इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि मठ में 63 केवीए क्षमता का जेनरेटर भी मौजूद है.

पुलिस के पास घटना से जुड़े कई सवाल हैं जिनमें क्या उस कमरे में पहले से कोई मौजूद था? या फिर उनके आने के बाद कोई वहां दाखिल हुआ? के जवाब बेहद अहम हैं. जांच में पता चला है कि मठ के प्रवेश द्वार से लेकर उस कक्ष तक लगे कैमरों में इस घटनाक्रम से जुड़ी कोई रिकार्डिंग मौजूद नहीं है.

ये सभी कैमरे क्लाउड-9 कंपनी के थे और इनका मॉनीटर कंट्रोल महंत के निजी कक्ष में लगा है. फिलहाल इस कमरे को सीबीआई ने सील कर दिया है. हालांकि इन कैमरों से जुड़ी डीवीआर मशीन जिसे खराब बताया जा रहा है वह महंत के कक्ष के बाहर लगाई गई थी और घटना के बाद आनन-फानन उसे बाहर निकाल दिया गया था. पुलिस ने इस डीवीआर के बैकअप से छेड़छाड़ की भी आशंका जाहिर की है. इस डीवीआर से आठ से 10 दिन का बैकअप हासिल किया जा सकता है, लेकिन कैमरे कब से और कैसे निष्क्रिय हुए इसकी छानबीन की जा रही है.

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