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एनडीए कोर्स में महिलाएं भी हो सकेंगी शामिल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली,नवसत्ता: केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी के कोर्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी केंद्र ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

हालांकि, सरकार ने कहा है कि महिलाओं को एनडीए पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। शीर्ष अदालत ने सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘हमें यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि सशस्त्र बलों ने खुद ही महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला ले लिया। हम जानते हैं कि सुधार एक दिन में नहीं होते। सरकार इस प्रक्रिया और कार्रवाई की समयसीमा तय करेगी।’ बता दें कि 24 जून को होने वाली परीक्षा को इस साल नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसजी की सराहना करते हैं कि उन्होंने सशस्त्र सेवाओं को अधिक लैंगिक संतुलन दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया। बेंच ने कहा, हम आशा करते हैं कि रक्षा बल महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप के बजाय लैंगिक भेदभाव के मामलों में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल महिलाओं को एनडीए में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। साथ ही कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को इस आदेश के तहत एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने और इसका उचित प्रचार करने का भी निर्देश दिया था।

याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है जो समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी’ और ‘नौसेना अकादमी परीक्षा’ में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए।

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