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पल्स आक्सीमीटर/थर्मामीटर टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की दी जायेगी अनुमति: वैभव श्रीवास्तव

मतगणना कार्य हेतु कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन कड़ाई से कराये अनुपालन: डीएम

रायबरेली, नवसत्ता :

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव व उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/ मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु निर्धारित स्थलों पर मतगणना 2 मई को नियत है। कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत मतगणना केन्द्र पर विभिन्न प्रकार व्यवस्था की गई है। प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घण्टा पूर्व आर0टी0पी0सी0आर अथवा रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के उपरान्त मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। या मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डाॅक्टर उपलब्ध रहेगे। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा। मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।  मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दिया जाए। मतगणना कक्ष/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखो का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा। मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर विसंक्रमित किया जाएगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज/विसंक्रमित किया जाएगा। मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जायेगी। मतगणना हाल/कक्ष/परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।
जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाल/कक्ष के अन्दर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओं आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी। विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नही निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा उपार्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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