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प्रदेश शासन द्वारा 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक एक मुश्त समाधान योजना प्रारंभ

सभी विद्युत भार पर 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट

रमाकांत बरनवाल

सुलतानपुर(नवसत्ता ):- एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस )के तहत प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने के लिये एलान किया है जिससे उपभोक्ताओं में प्रसन्नता व्याप्त है। योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक उपभोक्ताओं उक्त का लाभ मिलेगा। योजना के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार व कादीपुर क्षेत्र के अधिशासी अभियंता चन्द्र विन्दु प्रकाश ने बताया कि छोटे उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा तथा 30 नवम्बर तक पंजीकृत उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि बीते दिवसों में जारी आर.सी. वाले उपभोक्ताओं को भी इस छूट योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना को फिर से प्रारम्भ किया गया जिसका लाभ लेकर उपभोक्ताओं को अपने बकाया जमा करने का प्रयास करना चाहिए।

उक्त अधिकारियों ने कहा कि यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी की मंशा के अनुरूप ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा जी के निर्देशन में प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं को सुविधा देने के क्रम में प्रारम्भ किया जा रहा है जो 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू किया गया है। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर दूसरा चरण 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0-1 (घरेलू) एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक), एल0एम0वी0-4बी (निजी संस्थान), एल0एम0वी0-5 (निजी नलकूप) एवं एल0एम0वी0-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनान्तर्गत एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा 01 कि0वा0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिषत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।

योजना के सम्बन्ध में बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दूकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ मिलेगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिषत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा जिसके उपरान्त शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर0सी0 निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
उक्त के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील किया है कि प्रदश सरकार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना फिर से लाया गया है जिसका उपभोक्ता लाभ लेकर अपना बकाया जमा करने का प्रयास करें।

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