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जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल,सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

संवाददाता
नई दिल्ली,नवसत्ताः लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध के बावजूद 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। वे तिहाड़ जेल में 40 दिन से हैं। सीएम केजरीवानल को गत 21 मार्च को शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले ईडी ने गुरुवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक।

वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई है। चुनाव के बीच केजरीवाल के जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। मालूम हो कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नये हलफनामे में ईडी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीतिज्ञों ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए चुनाव लड़ा और कुछ जीते भी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। ईडी ने कहा कि ‘किसी भी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भी यदि हिरासत में हो तो उसे अपने खुद के प्रचार के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।’

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