कन्या भ्रूण हत्या को कानूनन जुर्म बताया गया
सुलतानपुर( नवसत्ता ) :- अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व रामराजी सरस्वती बालिका इंटर कालेज के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया व इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकरण सचिव अभिषेक सिन्हा ने बताया कि नागरिकों के लिए सरकार ने कड़े कानून का प्रावधान किया है जिसकी जानकारी सभी को होना चाहिए।उन्होंने कहा कि बच्चा जब गर्भ में अवस्थित रहता है तभी से ले उसकी मृत्यु और अंत्येष्टि तक उसे कानूनी अधिकार मिले हुए हैं तथा हर व्यक्ति कानूनी दायरे में बंधा हुआ है ।
नगर क्षेत्र के शाहगंज स्थित रामराजी सरस्वती बालिका इन्टर कालेज में आयोजित विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में में श्री सिन्हा ने लिंग एवं भ्रूण हत्या पर प्रकाश डालते कहा कि गर्भ से लिंग परीक्षण जाँच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या है। बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है।ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खासतौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा की जाती है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। भारतीय समाज में अनचाहे रुप से पैदा हुई लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है जो कानूनन अपराध है।
एडीजे श्री सिन्हा ने बताया कि पाक्सो अधिनियम में बेहद शख्त कानून बनाये गए हैं जिसके तहत अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा बताया गया है, 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरी के साथ किसी भी प्रकार के यौन संबंध को अपराध माना गया है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रधानाचार्या रेखा सिंह ने विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। अध्यापिका रंजना मिश्रा, संगीताचार्य रोली श्रीवास्तव,के साथ साथ सोनम यादव ,मिस्बा बानों आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।पैरालीगल वालेंटियर, सतीश पांडेय, सुनील राठौर ,अंजू सिंह, रवि, योगेश यादव, सौरभ यादव, पूनम गौतम व विद्यालय की छात्राएं व छात्र तथा शिक्षक व शिक्षिकाएं डी एस गुप्ता आदि मौजूद रहे।