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गैंगस्टर एक्ट मामले में Mukhtar Ansari को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

  • सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना
  • मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया

लखनऊ,नवसत्ताः  पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है. इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट में जारी सुनवाई रहेगी

जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाफा फैसला
यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने आज सुनाया है। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। आप को बता दें कि मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी। 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई थी।

महाधिवक्ता ने नहीं किया जमानत अर्जी का विरोध
हालांकि सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। लेकिन जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने मुख़्तार की जमानत मंजूर करते हुए जुर्माने पर भी रोक लगा दी। हालांकि सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कई अन्य मामलों में अभी जमानत मिलना बाकी है। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गाज़ीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।

 

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