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बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई,दिल्ली, गुरुग्राम में सीबीआई के छापे

नई दिल्ली,नवसत्ताः 2435 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज दिल्ली के उद्योगपति गौतम थापर सहित कई अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की है।
सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर मुंबई स्थित निजी कंपनी मेसर्स सी जी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) गौतम थापर, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक के. एन. नीलकंठ तथा तत्कालीन ईडी एवं सीएफओ माधव आचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कंपनी के तत्कालीन निदेशक बी हरिहरन, तत्कालीन गैर कार्यकारी निदेशक ओंकार गोस्वामी, तत्कालीन सीएफओ वेंकेटेश राममूर्ति तथा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अज्ञात व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं।
एसबीआई की ओर से दी गयी शिकायत के अनुसार निजी कंपनी ने स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 2435 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इस कंसोर्टियम में स्टेट बैंक के अलावा महाराष्ट्र बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, बार्कलेज बैंक, इंडसइंड बैंक आदि बैंक शामिल हैं। एसबीआई की शिकायत फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर की गयी है। सीबीआई ने निजी कंपनी से जुड़े आरोपियों के मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित परिसरों पर छापे मारे हैं।

 

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