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मानहानि केस में राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली (नवसत्ता ):राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्धि पर रोक की बात है, वहां हमने कुछ तथ्यों पर विचार किया। इस केस में जो अधिकतम सजा हो सकती है, वो राहुल को दी गई है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा ही मुकर्रर करने की जरूरत क्या है।

जज को साफ करना चाहिए था कि अधिकतम सजा देने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है, जो आसंज्ञेय अपराध की कैटगरी में आता है। राहुल का बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में होने के चलते राहुल से और ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है सत्यमेव जयते – जय हिंद.

राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो साल की सजा बरकरार रखी। आखिर में 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली।

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