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बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली,नवसत्ता: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से चलाये जा रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर से घरों को गिराने का निर्देश जारी करे.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. हालांकि, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से अदालत ने साफ इंकार कर दिया.

बताते चलें कि जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जमीयत की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढहाने की कार्रवाई की जाए. साथ ही इसमें प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देने और सुनवाई के लिए समय देने की मांग की गई थी.

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन मामलों में कार्रवाई हुई है उन्हें पहले से नोटिस दिया गया. फिर चाहें वो प्रयागराज की हो या कानपुर की. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी वाले मामले में भी हमारा स्टैंड यही था. डेमोलिशन से कोई प्रभावित पक्ष नहीं आया.

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