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जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई मुआवजा राशि

नई दिल्ली,नवसत्ता : जमीन अधिग्रहण मामले (Land Accusation Case ) में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के कई किसानों को अब अपनी जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को 28.12 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाए.
गौरतलब है कि 1976 में उद्योग लगाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा इन जमीनों का अधिग्रहण किया गया था. जमीन के अधिग्रहण के समय उन्हें 4.628 रुपये और 6 रुपये प्रति गज के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय किया गया था.

याचिकाकर्ता भूमि मालिकों के उस दावे को खारिज कर दिया कि बाद के वर्षों में हुए अधिग्रहण पर किसानों को अधिक मुआवजा मिला था. इसलिए उन्हें भी उसी के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए. किसानों की तरफ से पेश वकील की दलील थी कि किसानों को 297 रुपये प्रति वर्ग गज मुआवजा दिया जाना चाहिए.

जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बड़ौला व आसपास के गांव की करीब 744 बीघा जमीन के अधिग्रहण मामले में किसानों को राहत देते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला लिया है.

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