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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब एनडीए परीक्षा में भाग ले सकेंगी महिलाएं

नई दिल्ली,नवसत्ता : सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए अवसरों का विरोध करने के लिए सेना को फटकार लगाई, साथ ही उसे अपना रवैया बदलने के लिए कहा और कहा कि सिर्फ न्यायिक आदेश पारित होने पर ही कदम नहीं उठाएं। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है जो समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी’ और ‘नौसेना अकादमी परीक्षा’ में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी जाए।

याचिका में कहा गया कि पर्याप्त 10+2 स्तर की शिक्षा प्राप्त पात्र महिला उम्मीदवारों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है और इस इनकार का परिणाम यह होता है कि शिक्षा के 10+2 स्तर पर, अधिकारी के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों के पास प्रवेश के किसी भी तरीके तक पहुंच नहीं है। जबकि समान और समान रूप से 10+2 स्तर की शिक्षा वाले पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा देने का अवसर मिलता है और योग्यता के बाद राष्ट्रीय रक्षा में शामिल हो जाते हैं।

इसमें आगे कहा गया कि अकादमी को भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशंड अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार और सुरक्षा के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और एनए एग्जाम का आयोजन 5 सितंबर 2021 को किया जाएगा।

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