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मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब जहरीली शराब बेचने वाले को होगी फांसी या उम्रकैद

शराब की बोतलों पर लगेगा क्यूआर कोड

भोपाल,नवसत्ता : शिवराज सरकार ने मिलावटी शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी वहीं जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपये किया गया है। अवैध शराब की बिक्री को पकडऩे के लिए जाने वाले आबकारी की टीम या अन्य जांच दल पर हमला करने के मामले में अब तीन साल तक की सजा हो सकेगी।

अगर मिलावटी शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली बार आरोपित को 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकेगी। दूसरी बार या फिर से जुर्म को दोहराने पर आरोपितों को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। वहीं शराब में मिलावट करने पर जुर्माना राशि तीस हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक कर दी गई है। बता दें कि पहले मिलावट पर 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये का मामूली जुर्माना था।

मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की तस्करी और उसका अवैध कारोबार रोकने के लक्ष्य से शराब की बोतलों पर 20 से अधिक सुरक्षा मानक युक्त क्यूआर कोड वाले होलोग्राम लगाने का निर्णय भी लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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