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राज्य

जिलाधिकारी ने एम्बुलेन्स सेवा हेतु किराया दर किया निर्धारित

प्रभावी अनुश्रवण के लिए एडीएम न्यायिक व एआरटीओ को नामित किया नोडल अधिकारी
मोहम्मद कलीम खान
अमेठी, नवसत्ता : कोरोना आपदा को कुछ अराजक तत्व अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बुलेंस चालक व वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। इन्ही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एम्बुलेन्स सेवा हेतु किराया दर निर्धारित कर दिया है और प्रभावी अनुश्रवण के लिए एडीएम न्यायिक व एआरटीओ को नोडल अधिकारी नामित किया है।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कोविड 19 के मरीजों को एंबुलेंस सेवा के उपयोग हेतु किराया दर निर्धारित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल किए जाने वाले एंबुलेंस मालिको/चालकों पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के साथ ही कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम, बचाव एवं उपचार तथा समुचित प्रबंधन कार्य किए जा रहे है। कोरोना मरीजों, उनके तीमारदारों तथा मीडिया में प्रकाशित खबरों के माध्यम से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कोविड मरीजों हेतु प्रयोग में लाये जा रहे एम्बुलेन्स वाहन स्वामियों अथवा चालकों द्वारा कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने हेतु मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं जो कि आपत्तिजनक एवं विधि विरूद्ध है। इसके दृष्टिगत एंबुलेंस का किराया दर निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने जनपद में कोविङ-19 मरीजों से सम्बन्धित एम्बुलेन्स सेवा हेतु निर्धारित किराया दर के विवरण में बताया है कि साधारण बिना आक्सीजन युक्त एम्बुलेन्स रुपए 300/- अधिकतम 10 किमी० हेतु तत्पश्चात रू0 50/- प्रति अतिरिक्त किमी, आक्सीजन युक्त एम्बुलेन्स रुपए 500/- अधिकतम 10 किमी० हेतु तत्पश्चात रू 50/- प्रति अतिरिक्त किमी तथा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेन्स रुपए 1000/- अधिकतम 10 किमी० हेतु तत्पश्चात रु0 100/- प्रति अतिरिक्त किमी निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने यह बताया कि अस्पताल पहुंचाने के बाद वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। यदि जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आयेगा कि एम्बुलेन्स वाहन के स्वामियों अथवा उनके चालकों द्वारा इस निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला जाएगा, तो उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम के अर्न्तगत कठोर विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने पर डायल 112 अथवा जनपद में स्थापित कोविड कन्ट्रोल रूम नं- 05368-244499, 244011, 297006 एवं 80092192021 पर अवगत करायें।
जिलाधिकारी अरुण कुमार ने इसके प्रभावी निगरानी हेतु अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0नं0- 6398462663 एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मो0नं0- 9140674050 को नोडल अधिकारी नामित करते हुए इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने आमजन से यह अपेक्षा की है कि यदि किसी भी एंबुलेंस द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला जाता है तो उसकी जानकारी नामित नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर एव डायल 112 तथा कंट्रोल रूम के नंबर पर तुरंत उसकी जानकारी दें, ताकि ऐसे एंबुलेंस मालिको/चालकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जा सके।

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