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उत्तर प्रदेश में टीकाकरण के लिए प्रदेश का ही निवासी होना अनिवार्य

राय अभिषेक 

 

18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिको को लाभ लेने के लिए प्रदेश का निवासी होना जरूरी
11 अन्य जिलो में युवाओ के टीकाकरण शुरू होने की सम्भावना

 

लखनऊ, नवसत्ता: उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के निवासियों के लिए टीकाकरण के लिए अब प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य हो गया है जिसको सम्बंधित राजकीय टीकाकरण केंद्र में चिकित्सको और स्वास्थ्य कर्मियों को सुनिश्चित करना होगा|

गौरतलब है कि प्रदेश के सभी सातो जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद कोविड वैक्सीनेशन अन्य राज्य के लोगो द्वारा भी कराया जा रहा है जिससे प्रदेश के लाभार्थी टीकाकरण से वंचित रह जा रहे है| जबकि उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के निवासियों के लिए सरकार वैक्सीन का क्रय स्वयं कर रही है अतः प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिको को टीकाकरण का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य होगा और सभी राजकीय टीकाकरण केन्द्रों, सम्बंधित विभागों और अधिकारियो को निर्देश का पालन करने का सख्त आदेश दिया गया है कि ऑनलाइन पंजोकरण के बाद जो भी व्यक्ति टीकाकरण केंद्र में आता है उसके निवास के प्रमाण को जांच परख कर ही टीकाकरण करे|

अभी कहाँ हो रहे है 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिको के टीकाकरण

अभी उत्तर प्रदेश के सिर्फ साथ जिलो में ही 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण का प्रावधान है जिनमे बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी शामिल है|

किन जिलो में और शुरुआत हो सकती है

सूत्रों की माने तो आगामी सोमवार से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के निवासियों के लिए कोविड टीकाकरण अलीगढ, आगरा, गाज़ियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फ़िरोज़ाबाद, मथुरा, अयोध्या. शाहजहाँपुर और गौतमबुद्ध नगर में शुरू होने की सम्भावना है |

 

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