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क्षेत्रीय

निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कर्तव्य विमुखता को गम्भीरता से लिया जायेगा: वैभव श्रीवास्तव

जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त
रायबरेली, नवसत्ता :
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वैभव श्रीवास्तव ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन को शान्तिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 264ग (2) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के बिन्दु 5 एवं 6 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार 1 निर्वाचन अधिकारी तथा 7 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया है। जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष को जिला पंचायत के समस्त वार्डो के लिए निर्वाचन अधिकारी नामित किया है।
इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी डाॅ0 खुशबू सिंह को जिला पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 8 तक के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है। 9 से 16 वार्डो के लिए डाॅ0 अनुभा सिंह, वार्ड 17 से 24 तक डाॅ0 अनामिका शुक्ला, वार्ड 25 से 31 तक डाॅ0 अर्चना आर्य, वार्ड 32 से 37 तक डाॅ0 अर्चना वर्मा, वार्ड 38 से 43 तक डाॅ0 एकता द्विवेदी एवं वार्ड 44 से 52 तक के लिए डाॅ0 गोमती वर्मा को सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने निर्देश दिये है कि सौपे गये दायित्वों का समय से निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य एवं समबद्ध कार्यक्रम है निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कर्तव्य विमुखता को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं एवं निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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