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उपभोक्ता विद्युत एक मुश्त समाधान योजना का लाभ अवश्य उठाएं: धर्मवीर सिंह अधिशासी अभियंता

रमाकांत बरनवाल 

‌‌सुलतानपुर, (नवसत्ता) :-उत्तर प्रदेश शासन ने दिसम्बर तक बिजली बकाए की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीयस)लागू किया जिसकी समय सीमा भी निश्चित किया गया है और योजना के लागू होने से उपभोक्ताओं ने जहां कार्यालय पहुंच योजना की जानकारी लेकर पुराने बकायों का स्वत: समाधान करा रहे हैं वहीं बिजली अधिकारियों भी घर घर सम्पर्क करने के साथ शिविर लगा योजना की जानकारी दे रहे हैं।


     इस योजना के सम्बन्ध में लखनऊ लेसा से स्थानांतरित हो नवागन्तुक अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह ने दोस्तपुर आदि क्षेत्रों का दौरा कर योजना की सफलता में उपभोक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा किया है।

उक्त योजना की जानकारी देते हुए कादीपुर विद्युत वितरण अधिशाषी अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत प्रदेश शासन ने बिजली चोरी करने वालों को भी बड़ी राहत दी है और बिजली चोरी में हुए जुर्माने में 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है जिसका विशेष लाभ नवम्बर तक ही मिलेगा तथा बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने बिल पर ब्याज और जुर्माने में भी छूट देने की योजना की शुरूआत किया है और विद्युत उपभोक्ता 30 नवम्बर तक ही इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं तथा अन्य स्कीम 30 दिसम्बर तक ही चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को भी काफी सहूलियतें मिल रही है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता 35 प्रतिशत जुर्माना जमा कर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

श्री सिंह ने कहा कि इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वह 30 नवम्बर तक अपने क्षेत्रीय सब स्टेशन पर पंजीकरण कराकर 35 प्रतिशत जुर्माने की राशि का भुगतान कर देंगे व बताया कि प्रदेश में करीब छह लाख उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं और इस सम्बन्ध में क्षेत्र में तैनात सभी अभियंताओं व बिजली कर्मियों से कहा गया है कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना नहीं जमा किया है, उन्हें योजना की जानकारी देते हुए छूट का फायदा पहुंचाया जाए।

अधिशाषी अभियंता धर्मवीर सिंह  ने आगे कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है व आरसी जारी हो चुकी है और उनके पास तहसील से नोटिस तक आ चुकी है वे परेशान न हों। ऐसे बकाएदार बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही पंजीकरण कराएंगे, वैसे ही तहसील की रिकवरी नोटिस व पुलिस विभाग की नोटिस वापस हो जाएगी। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने का 10 प्रतिशत और बाद में 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी व बताया कि उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं व बकाया जमा भी किया जा रहा है

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