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अवधेश राय हत्याकांडः मफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना

वाराणसी, नवसत्ताः पूर्वाचल के माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज वाराणसी के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दे कि 32 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई आज वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें कोर्ट ने मफिया मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

गौरतलब, है कि अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को कोर्ट में को वर्चुअली पेश किया गया। साथ ही केस के अन्य आरोपियों को फिजीकली पेश होना पड़ा। बता दे कि अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल पहले करीब 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस हत्याकांड में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनके नाम क्रमशः मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम थे।

वहीं वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार दिया है और मुख्तार बांदा जेल में बंद है। जबकि भीम सिंह को गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। वह गाजीपुर जेल में बंद हैं। दो अन्य आरोपी कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। पांचवे आरोपी राकेश ने मामले में अपनी फाइल मुख्तार से अलग करवा ली थी। उसके केस का प्रयागराज सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

क्या हुआ था 32 साल पहले
वाराणसी के लहुराबीर में 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस के पूर्व अजय राय के भाई अवधेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अजय राय और अवधेश राय घर के बाहर खड़े थे। जहां अचानक कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरु कर दी। पकड़े जाने के डर से हमलावर वैन छोड़कर भाग गए। जिसके बाद अजय राय भाई अवधेश राय को आनन- फानन में अस्पताल ले गये लेकिन वहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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