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दिल्ली मेयर का चुनाव आज: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हुआ रास्ता

नई दिल्ली,नवसत्ताः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) मेयर का चुनाव बुधवार को 11 बजे से होगा। चुनाव कराने की यह चौथी कोशिश होगी। इससे पहले तीन बार चुनाव टल चुका है। मेयर के साथ डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पद के लिए भी वोटिंग की जाएगी। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 एमसीडी सदस्यों को वोट देने की अनुमति के फैसले का आप ने कड़ा विरोध किया था। जिस वजह से 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक में भाजपा और आप ने हंगामा किया और चुनाव टल गए थे।

आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने आप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पहली ही मीटिंग में चुनाव करवाने के निर्देश देते हुए 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी के पक्ष में दिया था फैसला
दिल्‍ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। मेयर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

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