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बिहार: सरेंडर करने के बदले ले ली मंत्री पद की शपथ

नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ जारी है अरेस्ट वारेंट

पटना,नवसत्ता: बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार में एक दिन पहले जिस कार्तिकेय सिंह ने कानून मंत्री पद की शपथ ली है, वो कानून की नजर में भगोड़े हैं. असल में नये कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के एक मामले में वारंट जारी कर रखा है.

जानकारी के मुताबिक राजद विधायक और नये कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था. लेकिन, कोर्ट में सरेंडर करने की जगह उन्होंने राजभवन के राजेंद्र मंडप में मत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ले ली. ऐसे में पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गयी है तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी.

आपको बता दें कि पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 2014 में यह मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह दोषी पाये गये थे. उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के एक मामले में वारंट जारी कर रखा है. लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया, 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ जरूर ली. इस मामले में अब भाजपा अब हमलावर हो गयी है. भाजपा का कहना है कि बिहार में एक बार फिर जंगलराज की शुरूआत हो चुकी है.

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