Navsatta
खास खबरचर्चा मेंदेश

स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत हटायें, हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भेजा समन

नई दिल्ली,नवसत्ता: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा को भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ आरोप संबंधी ट्वीट हटाने का निर्देश दिया. वहीं उच्च न्यायालय ने मामले में मंत्री द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस के 3 नेताओं को समन जारी किया. मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी.

बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया था, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी ने गोवा में अपने ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ के लिए फर्जी दस्तावेज़ देकर बार लाइसेंस जारी करवाए.

इस पर स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया था. केंद्रीय मंत्री ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की थी.

इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित पोस्ट हटा दें.

संबंधित पोस्ट

2024 में 2014 और 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ बनेगी मोदी सरकारः सीएम योगी

navsatta

जल जीवन मिशन में चहेतों को दो-दो चार्ज दिला रहे अनुराग श्रीवास्तव

navsatta

बुआ-बबुआ में फंसे मार्क जुकरबर्ग, कन्नौज में एफआईआर दर्ज

navsatta

Leave a Comment