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डोरंडा कोषागार मामला: चारा घोटाले के एक और केस में लालू यादव दोषी करार

पटना,नवसत्ता: चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फैसला आ गया है. विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा.

बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई. लालू प्रसाद इस मामले के मुख्य आरोपी हैं. मामले में दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है. तो वहीं दो लोग सुशील झा और पीके जायसवाल ने निर्णय से पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है. जबकि इस मामले में छह आरोपी फरार है.

इस हाईप्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के एम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं.

लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है इस फैसले से उन्हें बहुत अफसोस है. उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में उपर की अदालत में जाएगी. चारा घोटाला के इस मामले में लालू प्रसाद समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जबकि 24 लोगों को मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है.

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