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चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को खोलना होगा अलग बैंक खाता

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जारी की गाइडलाइन

संवाददाता

लखनऊ,नवसत्ताः विधानसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अपना अलग से बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए हैं। चुनावी व्यय पर नजर रखने के आयोग ने तय किया है कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते का विवरण लिखित रूप से देना होगा। बैंक खाता संख्या न देने वाले प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी नोटिस देंगे।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि बैंक खाता या तो प्रत्याशी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे। बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। आयोग ने स्पश्ट किया है कि पहले से खुले बैंक खाते को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा सभी चुनाव खर्च केवल इस बैंक खाते से ही करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय को विवरण सहित इस बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। आयोग द्वारा सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के लिए इस खाते से 20 हजार रुपये तक की नगद धनराशि खर्च करने की सीमा तय की गई है। इससे अधिक की धनराशि चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएसध्एनइएफटी के माध्यम से की जाएगी।

प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता एवं समर्थक निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक की नकद राशि नहीं ले जा सकते हैं। यदि कोई चुनाव खर्च बिना उक्त बैंक खाते से किया गया तो यह माना जाएगा कि प्रत्याशी ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है।

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