प्रयागराज, नवसत्ता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव उनके पुत्र रविकान्त यादव व विकास अग्रहरी के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत आजमगढ के दीवारगंज थाने मे दर्ज प्राथमिकी की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मागा है। याचिका की सुनवाई 21 जून को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति डा के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने गैंग लीडर रविकान्त यादव की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से साफ है उमाकान्त यादव जेल मे है और पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम के तहत एफ आई आर दर्ज कराई है। इन पर दर्जनो आपराधिक मामले दर्ज है।
रिपोर्ट मे कहा गया है कि समाज मे इस गैग के भय व आतंक से गवाह नही मिलते।अपराध बढते जा रहे है।