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अब मकान मालिक और किराएदार दोनों नहीं कर सकेंगे मनमानी, किराएदारी कानून को दी राज्यपाल ने मंजूरी

संवाददाता : गरिमा

लखनऊ, नवसत्ता : किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाला विवाद अब समाप्त करने के लिए प्रदेश में एक नया कानून बनाया गया है। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन(द्वितीय) अध्यादेश 2021 की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है और यह कानून प्रभावी भी हो गया है। इसके अनुसार मकान मालिक बिना अनुबंध के कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा तथा किराएदार रखने के 2 माह के अंदर मकान मालिक को यह सूचना किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य हो गया है मकान मालिक और किराएदार के लिखित करारनामे की जानकारी 3 माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी हो गया है लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके इसके लिए आवास विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कराएगा। प्रतिवर्ष मकान मालिक आवासीय में 5% और गैर आवासीय में 7% तक किराया बढ़ा सकेगा। किराया वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी। किराए में ली जाने वाली धनराशि को दोबारा इस अध्यादेश के लागू होने तक उसी तरीके से पूर्ववत आधार पर बढ़ाया जाएगा। किराएदार एवं मकान मालिक के बीच किराया बढ़ाने को लेकर उत्पन्न विवाद को किराया प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस मामले पर अंतिम फैसला किराया प्राधिकरण करेगा। मकान किराए पर देते समय मकान मालिक आवासीय के लिए दो माह एवं गैर आवासीय के लिए 6 माह का एडवांस ले सकेगा। इस रकम को किराएदार के मकान छोड़ते समय या तो समायोजित किया जाएगा या फिर उसे वापस किया जाएगा। घर में निर्माण कार्य कराने अथवा मरम्मत कराए जाने के लिए मकान मालिक को 15 दिन पहले किराएदार को इस बारे में नोटिस देना होगा।

मकान मालिक के लिए तय की गई जिम्मेदारी –
मकान मालिक को जरूरत के आधार पर मरम्मत कर आना होगा, दीवारों की पुताई और दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी, आवश्यकता के अनुसार पाइप बदलने के साथ उसे ठीक कराना होगा, बिजली खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराना होगा।

किराएदार के  लिये तय की गई जिम्मेदारी –
नल का वाशर ठीक कराना होगा या बदलवाना होगा, नाली की सफाई करवानी होगी, शौचालय की मरम्मत करानी होगी, बाथटब खराब होने पर ठीक कराना होगा, स्विच व सॉकेट की मरम्मत कराना होगा, दरवाजों, अलमारी, खिड़कियों आदि को ठीक कराना होगा

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