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अमरोहा में कोविड गाइड लाइन का उल्लघंन करने पर अस्पताल सील

अमरोहा, 10 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने के आरोप में निजी अस्पताल को सील कर मुकदमा दर्ज कराया है।
अस्पताल उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग सदस्य इस्माईल का बताया गया है। आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करने में विफल रहने तथा अस्पताल में कोविड महामारी के नियमों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा था।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने शनिवार को बताया कि मंडी धनौरा में तीन वर्षीय बालिका को छोडकर एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पोजिटिव मिले हैं जिनमें से एक 45 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर निजी अस्पताल की जांच के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए गए थे।
चिकित्सा अधीक्षक डा.अमोल कुमार ने जांच में पाया कि उक्त अस्पताल में कोविड गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती 11 मरीजों में से तीन कोरोना पोजिटिव मिले हैं जिनमें से दो हैबतपुर गांव के और एक मंडी धनौरा के महादेव मोहल्ला निवासी हैं, इस तरह कुल तीन कोरोना पोजिटिव पाए गए।
बताया गया है कि मौहल्ला सुभाष नगर निवासी 45 वर्षीया महिला का पहली अप्रैल से डा.इस्माईल अस्पताल में इलाज चल रहा था।हालत गंभीर होने के बाद शनिवार को परिजन जब धनौरा के सरकारी अस्पताल ले गए तो एंटीजन टैस्टिंग में महिला कोरोना पोजिटिव मिली थी। इलाज शुरू होने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के परिवार के 12 सदस्यों में से 11 सदस्य कोरोना पोजिटिव मिले हैं।
उधर, मृतका का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराए जाने की बात कही गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ अमोल कुमार की तहरीर के आधार पर डा.इस्माईल अस्पताल के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मंडी धनौरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

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