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सीबीआई ने कहा-‘उन्नाव रेप केस में कुलदीप के खिलाफ पर्याप्त सबूत, चले केस’

उन्नाव गैंगरेप मामले में सीबीआई ने बुधवार को अदालत में बताया कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ नाबालिग से रेप के पुख्ता सबूत हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि चार जून 2017 को सेंगर ने अपने सहयोगी शशि सिंह के साथ मिलकर साजिश के तहत सामूहिक रेप किया।

सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि पीड़िता ने इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री को जानकारी भी दी, लेकिन 12 जनवरी 2018 तक इस मामले में तब तक कुछ नहीं हुआ, जब तक कि पीड़िता की मां ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। सीबीआई के मुताबिक 3 अप्रैल 2018 को उन्नाव की कोर्ट में पीड़िता का पिता अपना बयान दर्ज कराने को पेश हुआ, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आरोपों को बेबुनियाद बताया और उसी दिन पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया।

जिला जज धर्मेश शर्मा के समक्ष सीबीआई ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। इसके बाद अदालत ने पीड़िता एवं उसके परिवार की सुरक्षा पर चिंता जताई। साथ ही उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी गुरुवार को मांगी है।

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