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हाईकोर्ट ने स्वीकार की जल जीवन मिशन घोटाले के जांच की याचिका

अधिकारियों को नोटिस जारी, दो हफ़्ते में माँगा जवाब

लखनऊ ,नवसत्ता :- जल जीवन मिशन में कथित घोटाले की जांच को लेकर रियल एस्टेट बिजनेसमैन आदित्य मोहन अरोड़ा द्वारा दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वीकार कर लिया है। मिशन के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, और दो हफ्ते में माँगा गया जवाब। 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इस याचिका में जल जीवन मिशन में कथित घोटाले की जांच कैग या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यकारी निदेशक ने सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताकर बिंदुवार स्पष्टीकरण दिया है, जिसके बाद हमारे पास इस मामले में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बचता है। अरोड़ा की ओर से दाखिल जनहित याचिका में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ट्वीट को प्रमुख आधार बनाया गया था।

याचिका में कहा गया था कि जल जीवन मिशन को चलाने का काम राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के जिम्मे है। इस मिशन में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का काम करवाने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम के बजाय एक प्राइवेट एजेंसी को चुना गया, जबकि जल निगम एक राज्य एजेंसी है। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि प्राइवेट एजेंसी ने जल निगम से काफी महंगे दर पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का काम किया। याचिका में पाइप सप्लाई के संबंध में भी आरोप लगाए गए। वहीं जल एवं स्वच्छता मिशन के अधिवक्ता सुधीर कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ट्वीट को आधार बनाकर यह याचिका दाखिल की गई है।

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