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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को सुप्रीम कोर्ट ने बताया लोकतंत्र की हत्या,चुनाव अधिकारी पर चलेगा मुकदमा

एजेंसी
चंडीगढ़,नवसत्ताः चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई में कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा था। यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है। यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। सीजेआई ने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए। बैलट पेपर और वीडियोग्राफी को संभालकर रखा जाए। इसके साथ कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक स्थगित रहेगी।

आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने यह याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने भाजपा के नए चुने मेयर मनोज सोनकर को हटाकर दोबारा चुनाव की मांग की गई है।

याचिका में दलील दी गई कि चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।

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