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अडानी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से तीन महीने में जांच पूरी करने को कहा

नई दिल्ली,3 जनवरी नवसत्ता। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्णय सुनाया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जारी किया। सेबी को इस मामले में दो केसों की जांच करने का काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी पर शेयरों के मूल्य से जुड़े कई आरोप थे, जिससे अडानी की कंपनियों के मूल्यांकन में भारी गिरावट आई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को दो मामलों की जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि इस जांच को सेबी से एसएआईटी को ट्रांसफर करने की कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और सेबी को यह देखने का निर्देश दिया है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शॉर्ट सेलिंग पर कोई कानूनी उल्लंघन हुआ है। अगर हुआ है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। यह फैसला अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला, और मनोज मिश्रा ने पिछले नवंबर में इस मामले का फैसला सुरक्षित रखा था।

अडानी पर लगे गए आरोप

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ने कृत्रिम रूप से अपने शेयरों की कीमतों को बढ़ा दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के एक हिस्से में कहा गया है कि इससे अडानी की कंपनियों के शेयरों की मूल्य में भारी गिरावट आई, जिसका अनुमान लगभग 100 बिलियन डॉलर है। इस मामले के बारे में राजनीति भी काफी गरमाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले की जांच की मांग की गई है।

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