Navsatta
चर्चा मेंदेशन्यायिकमुख्य समाचारलीगल

सपा नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपरिवार 7 साल की सजा

रामपुर,नवसत्ताः  समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सपरिवार दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान के साथ-साथ उनके बेटे आज, अब्दुल्ला और पत्नी डॉ. तंज़ीम फ़ातिमा को दोषी करार दिया है। तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान का जमानत पत्र निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अदालत द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद तीनों को कोर्ट से सीधा जेल भेजा जा रहा है। इसमें आजम खान और उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। इस बीच, संभावित फैसले को देखते हुए रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी मामले में आजम खान करीब ढाई साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल गए थे।

जानकारी के मुताबिक अब्‍दुल्‍ला आजम पर एक जन्‍म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा लखनऊ लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों जन्‍म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्‍तेमाल किया गया। विधायक आकाश सक्‍सेना के वकील संदीप सक्‍सेना ने बताया कि मंगलवार को अब्‍दुल्‍ला आजम की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

16 अक्टूबर तक मिल था समय
इससे पहले कोर्ट ने 16 अक्‍टूबर तक बचाव पक्ष को समय दिया था, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से और समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 16 अक्‍टूबर तक बचाव पक्ष के वकील कोर्ट में नहीं उपस्थित हुए। न ही उन लोगों ने लिखित बहस दाखिल की अैर न ही और समय मांगा।

संबंधित पोस्ट

सीएम योगी ने विधानसभा को किया संबोधित, सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनने की दी बधाई

navsatta

दस्ताने पहनने से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा

Editor

हमने कोरोना को ऐसे दी मात

navsatta

Leave a Comment