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यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

लखनऊ,नवसत्ताः उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। वहीं यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया। प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की।

सीएम योगी ने किया आदेश का स्वागत
सीएम योगी ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर लिखा- “माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।”

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