Navsatta
आस्थाखास खबरराज्य

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग पर फैसला टला, अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

वाराणसी,नवसत्ता: ज्ञानवापी मस्जिद-मां श्रृंगार गौरी केस से संबंधित मामले की आज वाराणसी जिला न्यायालय ने सुनवाई की है. हिन्दू पक्ष के लोगों को आज अदालत से ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिली संरचना की कार्बन-डेटिंग के बारे में भी निर्णय लेने की उम्मीद थी. हालांकि कोर्ट ने आज फैसले को टाल दिया है. अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज डॉ. एके विश्वेश की कोर्ट ने कहा कि वादिनी 5 महिलाएं एकमत होकर बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो. इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की है. कमेटी ने कहा कि हमें वादी पक्ष की मांग पर आपत्ति है. उसके लिए हमें समय दिया जाए.

29 सितंबर को हुए मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु जैन ने कहा था कि हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परिसर के अंदर दावा किए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग की है. हिंदू पक्ष ने अर्घा और उसके आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग की भी मांग की थी.

अदालत ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और उम्मीद है कि वह आज की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले मई में, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्हें ‘वज़ू खाना’ के पास मस्जिद परिसर के अंदर एक ‘शिवलिंग’ मिला है. इस दावे को मुस्लिम पक्ष ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो वस्तु मिली है वह एक फव्वारा है.

इसके बाद हिंदू वादी की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 22 सितंबर को अर्जी देकर कार्बन डेटिंग और संरचना की वैज्ञानिक जांच की मांग की थी. इस बीच मुस्लिम पक्ष ने यह तर्क देते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को संरचना को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, और कहा कि ऐसी स्थिति में, इसकी जांच करना उचित नहीं हो सकता है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 सितंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई को सर्वेक्षण करने और मामले में आगे की कार्यवाही के लिए वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 अक्टूबर तय की. हाईकोर्ट ने 30 अगस्त को वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल 2021 के आदेश पर अंतरिम रोक को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था.

संबंधित पोस्ट

जन चौपाल में बोले पीएम मोदी- किसान भाइयों का सम्मान और अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध

navsatta

श्रीरामलला विग्रह के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे।

navsatta

भाजपा विधायक दल बहादुर कोरी का निधन

navsatta

Leave a Comment