मुंबई,नवसत्ता: सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र मामले की सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट अभी बेंच का गठन करेगी. उसके बाद मामले की लिस्टिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता की सभी कार्रवाई पर रोक लगाई.
चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा.
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि पुराने स्पीकर द्वारा न ही शिंदे ग्रुप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई और न ही नए स्पीकर द्वारा उद्धव ग्रुप के विधायकों पर कार्रवाई होगी. यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी.
बता दें कि शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे. इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया है.