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West Bengal: बीरभूम हिंसा के बाद एक और टीएमसी नेता की हत्या, महिला पार्षद को भी गाड़ी से कुचलने की कोशिश

कोलकाता,नवसत्ता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा के दो दिन बाद नादिया में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक का नाम सहदेव मंडल बताया जा रहा है. सहदेव की पत्नी अनीमा मंडल बगुला ग्राम पंचायत नंबर-2 की सदस्य है. बुधवार की रात सहदेव मंडल लहूलुहान अवस्था में सड़क पर पड़ा मिला था स्थानीय लोग उसे लेकर बगुला के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. हालत गंभीर होने के कारण उसे कृष्णानगर, शक्ति नगर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां सहदेव की मौत हो गयी.

इसके अलावा हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल की महिला पार्षद को कार से कुचलने का भी प्रयास किया गया. टीएमसी की महिला पार्षद रूपा सरकार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

गौरतलब है कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में कथित रूप से टीएमसी के एक पंचायत नेता भादू शेख की हत्या कर दी गई. इसके बाद 21 मार्च को पूरे जिले में हिंसा भड़क गई थी. कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बदले में कुछ लोगों की भीड़ ने आम लोगों के घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच में जुटी हुई है, हालांकि अभी तक मामले में 23 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

घटना के बाद बागुटी गांव में दहशत का आलम यह कि पीड़ित परिवार अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं. वहीं इस अग्निकांड की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तीन दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिए निर्देश

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया. इस घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से पहले केस डायरी और अब तक की जांच रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सच सभी के सामने जरूर आना चाहिए. साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए. इसके अलावा जहां इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि, इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं.

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