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आज से महाराष्ट्र में नये प्रतिबंध लागू, जानें क्या खुला और क्या बंद रहेगा

मुंबई,नवसत्ता: महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इन गाइडलाइंस के तहत आज (9 जनवरी, रविवार) रात 12 बजे से नए कठोर प्रतिबंध लागू किए गए हैं. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू किया गया है. सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 (जमावबंदी) लागू है. यानी दिन में एक साथ, एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं.

कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकर ने राज्य में कोरोना से जुड़े हालात का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कल (शनिवार) नए प्रतिबंधों को लगाने का फैसला किया.
कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइंस और कड़े प्रतिबंधों के तहत आज से स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं. स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है. बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पुल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्युटी पार्लर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद किए गए हैं. किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

सार्वजनिक ठिकानों में, यात्रा के वक्त मास्क का इस्तेमाल और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन अनिवार्य होगा. सीएम द्वारा नियम तोडऩे पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर पचास हजार तक का जुर्माना और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में मिलने आने वालों पर पाबंदी होगी. जरूरी होने पर मुख्य कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी. प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी. 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी. ऑफिस में कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा चुके कर्मचारियों को ही बुलाने के लिए कहा गया है. विवाह कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी. अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की मौजूदगी को इजाजत है. सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लोगों को इजाजत होगी.

हेयर कटिंग के सलून 50 प्रतिशत की क्षमता से शुरू रहेंगे. ये रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे. होटल- रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे. ये सब रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट के मामले में होम डिलिवरी 24 घंटे शुरू रहेगी. थिएटर और सिनेमाहॉल 50 प्रतिशत क्षमत से शुरू रहेंगे. यहां कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए लोगों को ही एंट्री मिलेगी. रात दस बजे से सुबह 8 बजे तक सिनेमाहॉल बंद रहेंगे.

डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ट्रेन, सड़क मार्ग से यात्रा के लिए 75 घंटे से पहले तक की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. ड्राइवर, स्टाफ और क्लीनर के साथ भी यह नियम लागू होगा. मुंबई लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन में सफर के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. धार्मिक स्थलों के बारे में किसी नियम का कोई उल्लेख नहीं है.

आइए डालते हैं इसपर एक नजर…

50 लोगों की मौजूदगी के साथ विवाह कार्यक्रम
20 लोगों की मौजूदगी के साथ अंतिम संस्कार
50 लोगों की मौजूदगी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम
50 प्रतिशत क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स
50 प्रतिशत क्षमता के साथ नाटक घर और सिनेमाहॉल
50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट

जानिए क्या-क्या बंद

15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद
10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट बंद
स्विमिंग पुल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्युटी पार्लर
सभी टूरिस्ट प्लेसेस, जू, म्यूजियम, फोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क
सरकारी ऑफिस में जाकर मिलना बंद

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