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ARYAN KHAN जेल से छूटकर घर पहुंचे, ‘मन्नत’ के बाहर जश्न का माहौल

ARYAN KHAN

मुंबई,नवसत्ता : क्रूज ड्रग मामले में तीन हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान (ARYAN KHAN) आज सुबह जेल से बाहर आ गए. 23 वर्षीय खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह उन्हें साथ ले गए. इसके बाद वह सीधे मन्नत पहुंचे जहां शाहरुख और गौरी खान से मुलाकात करेंगे. आर्यन के मन्नत पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे. अभिनेता शाहरुख खान के आवास ‘मन्नत’ के बाहर ‘वेलकम होम ARYAN KHAN’ के पोस्टर के साथ प्रशंसक जमा हो गए.

शाहरुख के फैन्स ने ना सिर्फ आर्यन का जोरदार स्वागत किया बल्कि आतिशबाजी भी की. आज सुबह जेल अधिकारियों ने जमानत आदेश लेने के लिए करीब साढ़े पांच बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली जहां से उनके जमानत के कागजात निकाले हए. कल आर्यन खान (ARYAN KHAN) के जमानत आदेश की कॉपी इसी पेटी के अंदर रखी गई थी.आर्यन 27 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं. 2 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्हें हिरासत में लिया था और फिर अगले दिन उनके गिरफ्तारी की पुष्टि हुई.

ARYAN KHAN AT MANNAT

आर्यन खान (ARYAN KHAN) की जमानत की खबर से शाहरुख खान के दोस्त बहुत खुश हैं. इस मौके पर उर्मिला मांतोडकर ने लिखा- कठिन समय में व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है. शाहरुख खान ने सबसे कठिन और दबाव भरे समय में परिपक्वता का परिचय दिया है. आप हमेशा ऐसे रहे. ईश्वर भला करें.

FANS WAIT FOR ARYAN KHAN

उम्मीद की जा रही है कि शाहरुख खान अपने बंगले की बालकनी से अपने घर मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए प्रशंसकों का धन्यवाद देंगे. मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद शाहरुख के बेटे आर्यन के घर में स्वागत करने के लिए प्रशंसकों का एक बड़ा दल सुबह से ही मन्नत के बाहर खड़ा है. मन्नत के बाहर ढोल तासों के साथ आर्यन का स्वागत किया गया.

इससे पहले जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं और उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए. वह विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष पेश हुईं जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी. अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया. जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं और वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं.

अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया. चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया जहां जज ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और रिहाई मेमो जारी किया. अदालत परिसर से निकलते हुए चावला ने संवाददाताओं से कहा, ‘परिवार में अब सुकून है. हम सभी खुश हैं. अब बच्चा घर आ जाएगा.’

जानिए क्या हैं कोर्ट की ये 14 शर्तें
1- कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा. साथ ही कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा.
2- कोर्ट के मुताबिक अभियुक्त को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई है.
3- मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे.
4- आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो.
5- अभियुक्त सीधे या किसी के ज़रिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
6- कोर्ट की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा.
7- इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है.
8- एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
9- कोर्ट ने कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारियों को सभी ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.
10- हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा.
11- कोर्ट की ओर अपने आदेश में कहा गया है कि जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा.
12- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.
13- जब भी जांच के लिए एनसीबी अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से अभियुक्त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी.
14- कोर्ट ने कहा, यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो एनसीबी उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा.

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