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लालगंज तहसील की 1 ग्राम व डलमऊ तहसील के 9 ग्रामों की भूमि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु पुनर्ग्रहण : डीएम

तहसील लागलगंज की ग्राम चकफेरशाह व तहसील डलमऊ की ग्राम अदीलाबाद, देवगांव, रौसी, अलावलपुर, सुल्तानपुर जनौली, चूली, जगतपुर कोटवा, बलीपुर व कुंवरमऊ पकरी में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि की गई पुनर्ग्रहीत

रायबरेली, नवसत्ता :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी लालगंज रायबरेली के संस्तुति सहित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम चकफेरशाह, परगना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 48,000 (अडतालिस हजार रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 177 (एक सौ सतहत्तर) रुपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।
जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी डलमऊ रायबरेली के संस्तुति सहित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम अदीलाबाद, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 2,92,050 (दो लाख बान्नबे हजार, पचास रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 759 (सात सौ उनसठ) रुपये होता है।
इसी प्रकार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम देवगांव, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 1,10,400 (एक लाख दस हजार चार सौ रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 287 (दो सौ सत्तासी) रूपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम रौसी, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 42,000 ( बयालिस हजार रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 110 (एक सौ दस) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम अलावलपुर, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 1,11,600 (एक लाख ग्यारह हजार छः सौ रुपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 242 (दो सौ बयालिस) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम सुल्तानपुर जनौली, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 8,18,280 (आठ लाख अठारह हजार दौ सौ अस्सी रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 881 (आठ सौ इक्कासी) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम चूली, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 4,28,120 (चार लाख अट्ठाइस हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 881 (आठ सौ इक्कासी) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम जगतपुर कोटवा, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 1,34,400 (एक लाख चौ तीस हजार चार सौ रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 375 (तीस सौ पचहत्तर) रूपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम बलीपुर, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 20,550 (बीस हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात 14 (चौदह) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम कुंवरमऊ पकरी, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को भी जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रुपये 15,78,150 (पन्द्रह लाख अठहत्तर हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 881 (आठ सौ इक्कासी) रुपये होता है, इसी सभी भूमि को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।

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