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बिना विज्ञापन भर्ती नहीं, हाईकोर्ट ने 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर लगायी रोक

प्रयागराज,नवसत्ता: उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें 69 हजार से अधिक एक भी नियुक्ति न की जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर मुहर लगाते हुए सरकार के 6800 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने साफ किया कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69 हजार पदों के अतिरिक्त एक भी भर्ती बगैर विज्ञापन के न हो.

बता देें कि प्रदेश में सहायक शिक्षकों की 69,000 रिक्तियों का विज्ञापन वर्ष 2018 में किया गया था. परीक्षा वर्ष 2019 में हुई. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जा चुका है. इस बार राज्य सरकार द्वारा जारी 6,800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई. इसमें याचियों ने अतिरिक्त चयन सूची को कानून की मंशा के खिलाफ कहा है.

यूपी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 69 हजार से इतर 6800 भर्ती का आदेश दिया था. हालांकि सरकार के इस आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 27 जानवरी 2022 को रोक लगा दी थी. एक अभ्यर्थी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी. उनकी इस विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की डबल बेंच ने कहा कि एकल पीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है.

वहीं आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे. ऐसे अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी में चुने जाने का दावा किया था. इस पर सरकार ने इन 6800 अभ्यर्थियों की अलग चयन सूची जारी करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट ने सरकार की इस चयन सूची को निरस्त कर दिया है.

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