नई दिल्ली,नवसत्ता: स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. कोर्ट ने कहा है कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा. दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिजाब प्रतिबंध मामले का उल्लेख किया. हेगड़े ने कहा, अत्यावश्यकता यह है कि कई लड़कियां हैं जिन्हें कॉलेजों में जाना है.
छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध होगा मामला
चीफ जस्टिस रमण ने सोमवार को मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा, दूसरों ने भी इस मामले का उल्लेख किया है. हम होली की छुट्टियों के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे. चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है.
यूनिफॉर्म तय करना संस्थानों का अधिकार
हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम को मानने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है. साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म तय करना संस्थानों का अधिकार हैं और छात्र उस पर आपत्ति नहीं जता सकते हैं. वहींं अदालत ने हिजाब विवाद के अचानक उभरने पर हैरानी जताई थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जिस तरह से हिजाब को लेकर उलझन पैदा हुई है, उससे ऐसा लगता है कि विवाद के पीछे किसी का हाथ है. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सामाजिक अशांति पैदा करने और सद्भाव खत्म करने के लिए ऐसा किया गया लगता है.
कब शुरू हुआ विवाद
- 1 जनवरी: उडुपी शहर से शुरू हुआ विवाद
- 10 फरवरी: हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने शुरू की सुनवाई
- 9 से 15 फरवरी: राज्य में स्कूल-कॉलेज बंद रहे
- 25 फरवरी: हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
- 15 मार्च: हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला