बंगलुरु,नवसत्ता: कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. मुस्लिम छात्राएं लगातार हिजाब पर लगे प्रतिबंध का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही हैं. इस बीच खबर मिली है कि पुलिस ने तुमकुर में धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में 10 लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
हिजाब को लेकर जारी विवादों के बीच कुछ जगह मुस्लिम छात्राएँ कॉलेज प्रशासन के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाते बुर्के में कॉलेज पहुँच रही हैं तो कहीं हिजाब के सर्मथन में इस्तीफा दिया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि छात्राएं तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिजाब प्रतिबंध का विरोध कर रहीं थीं. उनपर सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
कर्नाटक में हिजाब को लेकर अभी मुस्लिम छात्राएँ शांत होने कि नाम नहीं ले रही है. कुछ छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनका धार्मिक अधिकार था. हालांकि इस विवाद को लेकर मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में विचाराधीन है. कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के सामने कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसका इस्तेमाल रोकने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता. गौरतलब है कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.