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कर मुक्त हुई ब्लैक फंगस की दवा, वैक्सीन पर पांच फीसदी टैक्स वसूलेगा केंद्र

नई दिल्ली, नवसत्ता: कोरोना महामारी की दूसरी लहर से धीरे धीरे उबर रहे देशवासियों को केंद्र सरकार ने राहत देते हुए ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया है हालांकि कोविड वैक्सीन पर पांच फीसदी टैक्स वसूल जाएगा। इसके अलावा अन्य चिकित्सा उपकरणों की भी जीएसटी दर कम की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 44 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
आज की बैठक में जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस की दवा व अन्य कोविड उपकरणों के कर की दर में कटौती की गई। आज की बैठक में जो घोषणा की गई है वह इस साल 30 सितंबर तक के लिए है।
जीएसटी की यही दर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग किट, हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स व कोविड के टीकों पर जीएसटी दर को 5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। वहीं रेमिडिसिविर पर 7 फीसदी छूट मिली।
बिजली की भट्टियों और तापमान जांच उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत और एम्बुलेंस पर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
वर्तमान में एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है।
वैक्सीन पर 5 फीसद जीएसटी है। इसमें 75 फीसदी खरीदारी केंद्र सरकार कर रही है। मुफ्त में वैक्सीन लगेगी तो जनता पर जीएसटी का कोई भार नहीं पड़ेगा।
परिषद ने छोटे करदाताओं और मध्यम आकार के करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने का भी निर्णय लिया था और छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए देय विलंब शुल्क को कम करने के लिए एक माफी योजना की सिफारिश की थी।

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