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रविवार के कोरोना कर्फ्यू का शत प्रतिशत पालन हो – जिलाधिकारी

देवरिया, नवसत्ता : जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने शासन द्वारा घोषित कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार को प्रातः 7:00 बजे तक लाकडाउन की घोषणा की गई है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। जैसे कि सभी सरकारी/ प्राइवेट हॉस्पिटल, दवा की दुकान, सभी जांच केंद्र,अल्ट्रासाउंड केंद्र खुले रहेंगे।इनके कर्मचारी जिनके पास हॉस्पिटल द्वारा निर्गत वैद्य परिचय पत्र होंगे, उनके आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। मरीजों को इलाज हेतु आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सर्विलांस, कांटेक्ट ट्रेसिंग, आर आरटी टीम आदि को भी कोविड-19 के कार्य करने हेतु आवागमन की छूट होगी। सामान्य व्यक्तियों के लिए आवागमन केवल उन्हीं के लिए मान्य है, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर या बस से बस स्टैंड पर उतरेंगे और अपने घर पर जाएंगे, अथवा ट्रेन या बस के माध्यम से अपने गंतव्य पर जाने हेतु एलपीजी ऑटो रिक्शा वालों को अधिकृत किया गया है। ट्रकों पर सामान्य प्रतिबंध है।उसका पालन कराते हुए बाहर से आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की ट्रकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिनके पास नाम निर्देशन पत्र की रसीद /प्राप्ति प्रति है, ऐसे प्रत्याशी या उनके अधिकृत एजेंट को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नाम वापसी/ प्रतीक चिन्ह प्राप्ति हेतु आवागमन की अनुमति होगी। इसी प्रकार प्रक्रिया में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन की छूट होगी।निर्वाचन प्रक्रिया में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन की छूट होगी।
फल सब्जी किराना की सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दूध वालों को आवागमन की अनुमति होगी। मंडी समिति में समस्त मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी भी इस अवधि में बंद रहेंगी एवं इस दौरान सेनीटाइजन एवं साफ सफाई कराई जाएगी। नगर निकाय के सफाई कर्मचारियों एवं कर्मियों के साफ सफाई एवं सेनिटेशन के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उक्त कार्य बीडीओ एवं ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा।
इस अवधि में मास्क का प्रयोग करने के लिए नियम का बेहद कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए दो पाली में पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो मास्क के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान, जिसमें पहली बार ₹1000 व दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹10000 चालान काटा जाएगा। बिजली, राजस्व शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में हैं या कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में कार्य कर रहे हैं, उनकी आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी धर्मों के श्रद्धालुओं से अपील की जाए की लाकडाउन की उपरोक्त अवधि में अपने घरों में ही रह कर अपने धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करें। शादी विवाह कार्यक्रम में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चालू रहेगी। मंदिर- मस्जिद में भीड़ ना लगाएं।

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