संवाददाता: अक्षय मिश्रा
रायबरेली नवसत्ता: मंगलवार को यूपी सरकार ने कोरोनावायरस महामारी को लेकर कई नए फरमान जारी किए है।अब शनिवार रविवार 2 दिन लॉकडाउन डाउन रहेगा ।वही मास्क ना लगाने एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के जुर्माने को लेकर सरकार ने कानून बना दिया है ।सरकार की संस्तुति पर महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश कोरोनावायरस 2020 एक्ट में आठवां संशोधन कर दिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं गमछा या रुमाल से मुंह नाक न ढकना गैरकानूनी माना जाएगा जिसके तहत पहली बार 1000रुपए जुर्माना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा ।वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने वैवाहिक समारोह पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। 100 लोगों के साथ वैवाहिक समारोह संपन्न होंगे।