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Supreme Court: अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर

नई दिल्ली,नवसत्ता: केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया.

सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हैं. उनमें से एक दिल्ली हाईकोर्ट भी है. मेहता ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाईकोर्ट में सुनवाई की जाए. इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए. हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे. याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन ले.

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाईकोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से सभी स्थानांतरित जनहित याचिकाओं पर विचार करने के साथ-साथ ‘अग्निपथ योजना’ पर उसके समक्ष लंबित याचिकाओं पर शीघ्र विचार करने को कहा है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गयी अग्निपथ योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई. इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है. यह भर्ती चार सालों के लिए होगी. इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा.

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