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राहुल गांधी मानहानि मामला: गवाह के न आने से सुनवाई टली, 14 जुलाई को अगली पेशी

नई दिल्ली,नवसत्ता: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि मामले की सुनवाई आज एमपी-एमएलए अदालत में टल गई। इस मामले में गवाह से जिरह होनी थी, लेकिन गवाह के उपस्थित न होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।

क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा का आरोप है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 1 जून को हुई थी। भाजपा नेता मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि उपरोक्त मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

राहुल गांधी को मिल चुकी है जमानत

आपको बता दें कि एमपी-एमएलए अदालत ने दिसंबर 2023 को राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिल गई थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है।

क्या मिल सकती है कोर्ट से राहत?

गवाह के न आने से सुनवाई टलने के बाद, अब सभी की निगाहें 14 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना होगा कि क्या उस दिन गवाह उपस्थित होता है और मामले की सुनवाई आगे बढ़ती है। कोर्ट में मामले की कार्यवाही और प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर ही राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं, यह तय हो पाएगा।

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